गृह मंत्रालय की घोषणा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख हर कोई बन सकता है जमीन का मालिक
केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी नए भूमि कानून के नोटिफिकेशन के अनुसार अब जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में कोई भी जमीन खरीद सकेगा। हालांकि, अभी खेती की जमीन को लेकर रोक जारी रहेगी। खेती की जमीन पर अभी सिर्फ राज्य के लोगों का अधिकार रहेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
ध्यान देने योग्य बात है कि पिछले वर्ष अगस्त में केंद्र सरकार द्वारा धारा 370 को रद्द कर दिया गया था। जिसके फलस्वरूप 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अस्तित्व में आया।
इससे पूर्व जम्मू-कश्मीर में सिर्फ वहां के निवासियों को ही जमीन की खरीद बिक्री का अधिकार था। लेकिन अब नए कानून के मुताबिक जम्मू कश्मीर से बाहर के लोग भी वहां जाकर जमीन खरीद सकते हैं और बिजनेस शुरू कर सकते हैं। केंद्र सरकार का यह फैसला जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत जम्मू-कश्मीर राज्य के केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पुनर्गठित होने के लगभग एक साल पूरे होने पर आया है।
केंद्र सरकार के इस निर्णय पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि, कश्मीर के भूमि स्वामित्व कानून में किया गया यह संशोधन स्वीकार करने योग्य नहीं है। छोटे भूमि स्वामियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।